गुजरात में दूरसंचार विभाग के दूरसंचार सुविधा केंद्र का शुभारंभ
दूरसंचार विभाग द्वारा गुजरात में 21 मार्च, 2024 को अपने दूरसंचार सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया है।
दूरसंचार सुविधा केंद्र गुजरात
- दूरसंचार विभाग, दूरसंचार गुजरात कार्यालय, आरटीटीसी, एसजी हाईवे, जगतपुर, अहमदाबाद में प्रथम तल पर स्थित है।
- यह लाइसेंस प्राप्त करने और दूरसंचार विभाग से प्राधिकरण और उक्त लाइसेंस के भीतर निर्धारित नियमों और शर्तों को समझने में मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- यह केंद्र आरओडब्ल्यू, भवन उपनियम 2016 आदि से संबंधित मामलों पर भी सुविधा प्रदान करेगा।
- यह पीएम वाणी पीडीओए और ऐप प्रदाताओं के लिए पंजीकरण में भी सहायता करता है, जिससे पूरे गुजरात में वाई-फाई हॉटस्पॉट की तैनाती सक्षम हो जाती है।
- केंद्र दूरसंचार विभाग की योजनाओं पर विस्तृत जानकारी देकर दूरसंचार स्टार्ट-अप, सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम (एमएसएमई), इनक्यूबेटर और हब को व्यापक सहायता प्रदान करेगा। ये योजनाएं टीटीडीएफ, डीसीआईएस, 5-जी उपयोग-केस प्रयोगशालाओं, कौशल विकास और हरित दूरसंचार प्रौद्योगिकियों सहित नवाचार, अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो क्षेत्र के भीतर विकास और नवाचार को प्रोत्साहन देती हैं।
- भारत में दूरसंचार क्षेत्र एक परिवर्तनकारी सफलता के शिखर पर है, जो 5-जी, एम2एम/इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और संबद्ध तकनीक जैसी प्रौद्योगिकियों में प्रगति से प्रेरित है। स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और शिक्षा जगत इस विकास में महत्वपूर्ण हितधारक हैं।
लक्ष्य
दूरसंचार सुविधा केंद्र का लक्ष्य वैश्विक और राष्ट्रीय एम2एम मानकों के माध्यम से मार्गदर्शन करके और पंजीकरण प्रक्रिया और अनुपालन को सुव्यवस्थित करके एम2एम सेवा प्रदाताओं के लिए सहयोग बढ़ाना है।
उद्देश्य
- स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), शिक्षा, लाइसेंस, पंजीकरण धारकों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों को नियामक प्रक्रियाओं को सम्मिलित करना है।
- दूरसंचार विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने और नवाचार को प्रोत्साहन देने में सहायता करके दूरसंचार क्षेत्र के विकास में सहयोग करना है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) क्या है?
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 जिसे 2 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित किया गया था।
- एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को परिभाषित करता है, जो विनिर्माण या उत्पादन, माल के प्रसंस्करण या संरक्षण में लगे लोगों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश और सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने में लगे उद्यमों के लिए उपकरणों में निवेश पर आधारित है।
- सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है;
- लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में दस करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है;
- मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में पचास करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है।
FAQ
गुजरात में दूरसंचार विभाग का कार्यालय कहाँ स्थित है?
आरटीटीसी, एसजी हाईवे, जगतपुर, अहमदाबाद में प्रथम तल पर।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 को कब अधिसूचित किया गया था?
2 अक्टूबर 2006 को।
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